अधिवक्ता गजेंद्र कुमार के जूनियर हरिओम कुमार विश्वकर्मा ने बताया बलियापुर जमीन फर्जीवाड़ा के मामले में आरोपी को बेल
बलियापुर जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी सियाय मोदक और रणजीत मोदक के विरुद्ध हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद नॉन बेलेबल वारंट निर्गत पश्चात आज दोनों आरोपियों ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जमानत पर ज़ोरदार बहस करते हुए अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने कहा कि आरोपीयो से उनका जमीन हड़पने का नियत से सुनील मोदक द्वारा ये झूठा केस किया गया हैं, साथ ही ये भी दलील दिया की एक आरोपी हर्षपति दान अनपढ़ है और अनपढ़ कभी वंशावली बना ही नहीं सकता ना उसे बनाने का अधिकार हैं क्योकि वंशावली मुखिया या सरपंच द्वारा बनाया जाता हैं, ये भी दलील दी कि वादी और उनके भाई स्वरूप मोदक ने कहीं भी अपने गवाही में ये नहीं कहा है कि इन चारों जमीन के रैयत द्वारा फर्जी वंशावली बनाकर जमीन का धोखाधड़ी किया गया है, अधिवक्ता के द्वारा दिए गए दलीलों का सभी साक्ष्य दस्तावेजी रूप से रिकॉर्ड में मौजूद होने के कारण माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपी को सशर्त जमानत दे दी,मौके पर अधिवक्ता वकार,राजेश,सोनू,खुशबू,स्नेहा,हरिओम थे।
संवाददाता:-अभिषेक कुमार