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बेटी से छेड़खानी के दोषी पिता को तीन वर्ष कैद

अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में दो वर्ष पहले घर में बेटी संग पिता द्वारा छेड़खानी के मामले में दोषी पिता को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है। खास बात है कि घटना के बाद से पिता को जमानत नहीं मिली है और वह जेल में है।