सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ही जलेंगे ग्रीन पटाखे...!
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के निर्देशानुसार, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा, अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के आसपास 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित समय और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य त्योहार के दौरान लोगों की खुशियों के साथ-साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली-NCR के लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
संवाददाता सुहैल अहमद
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ही जलेंगे ग्रीन पटाखे...!
Genral
03/11/2026 10:15 AM 114
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