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किराये पर ली बोलेरो, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी, तीन आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश, सारणी:बोलेरो खरीद बेच मामला फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनाकर ठगी

सारणी। सोमवार को सारणी पुलिस ने बोलेरो वाहन की धोखाधड़ीपूर्वक बिक्री के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वाहन तथा फर्जी स्टाम्प दस्तावेज भी जब्त किए हैं। टीआई जयपाल इवनाती ने बताया कि ग्राम कतिया कोयलारी निवासी दीपक नागवंशी ने 20 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 2 अगस्त 2025 को अपना बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी-39-सी-3231 को 500 रुपये के ई-स्टाम्प पर तैयार किरायानामा के आधार पर तीन माह के लिए पाथाखेड़ा निवासी विक्की बारपेटे को किराये पर दिया था। बाद में फरियादी को जानकारी मिली कि विक्की बारपेटे ने 100 रुपये के स्टाम्प पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और वाहन को धोखाधड़ीपूर्वक चोपना थाना क्षेत्र के धरमपुर निवासी निर्मल मंडल के नाम बेच दिया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 202/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(2), 319(2) एवं 3(5) के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की गई। 

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बढ़ाई धाराएं  सारणी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विक्की पिता देवराव बारपेटे (30 वर्ष) निवासी सुभाष नगर पाथाखेड़ा, दिवाकर पिता राजेश यादव (25 वर्ष) निवासी गणेश चौक शोभापुर तथा निर्मल मंडल पिता कनक मंडल (38 वर्ष) निवासी धरमपुर, थाना चोपना शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी निर्मल मंडल के कब्जे से बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी-39-सी-3231 तथा फर्जी स्टाम्प दस्तावेज जब्त किए हैं। विवेचना के दौरान प्रकरण में बीएनएस की धारा 336(3) एवं 338 की भी बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुनील गौर, प्रधान आरक्षक श्रीराम उईके, आरक्षक सुभाष मंडलोई, महेश भलावी, आनंद कसोटिया तथा साइबर सेल के दीपेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संवाददाता: अभिषेक कुमार  सहयोगी:सोनू बड़ौदे