याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि अधिसूचना में उन्हें सिर्फ लिंग के आधार पर आईएमए, आईएनए और आईएफए के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा से बाहर रखा गया। महिलाओं को सिर्फ ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करने की अनुमति दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीडीएस परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने के मामले में केंद्र से जवाब मांगा हैं
Genral
27/04/2024 06:58 PM 50
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