इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया तीन दिन का समय
- 21 मार्च से पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पूरी जानकारी देने आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं
- एसबीआई को कोर्ट में इस मामले का एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा
इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम (21 मार्च ) 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी. इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे।