जस्टिस एनजे जामदार की पीठ ने दो महीने की अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि गोयल को जमानत के तौर पर एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही मुंबई से बाहर जाने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
जस्टिस एनजे जामदार की पीठ ने दो महीने की अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि गोयल को जमानत के तौर पर एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही मुंबई से बाहर जाने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।