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केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पेंशन व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पेंशन व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

- केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था में किया था बदलाव,

​​​​​- लंबे समय से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और केंद्र सरकार के बीच चल रहा था मामला 



एकता जैन। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे।



केंद्र सरकार, कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। पहली जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायु सेना ही सशस्त्र बल हैं।