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किसी लड़की का पीछा करना उसको घूरना भी अपराध हैं - न्यायाधीश पटेल

किसी लड़की का पीछा करना उसको घूरना भी अपराध हैं - न्यायाधीश पटेल

 

दिलीप वर्मा/मंडलेश्वर (नि प्र )विश्व समाजिक न्याय दिवस के अवसर पर स्थानीय संस्कार वैली पब्लिक हायर सेकंड्री स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने विद्यार्थियों का आव्हान किया की वे क़ानून की जानकारी रखें और अपने परिजनों मित्रों को भी क़ानून की जानकारी देकर उन्हें क़ानून का पालन करने की प्रेरणा दे। पॉस्को एक्ट की जानकारी देते हुए न्यायाधीश ने बताया की यदि किसी लड़की का कोई पीछा करता हैं या अश्लील इशारा करता है या फब्तीयां कसता हैं तो यह भी अपराध माना जायेगा। मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए न्यायाधीश पटेल ने कहा की वाहन चलाना सीखना चाहिए लेकिन बिना लायसेंस वाहन चलाना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता हैं वाहन चलाने के लिए लायसेंस जरूरी होता हैं और लायसेंस बनवाने के लिए 18वर्ष की उम्र होना भी जरुरी हैं। लायसेंस होने के बाद भी यदि आप कोई वाहन चला रहे है तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन और बीमा होना भी जरूरी है। गांव में लोग यह सोचकर वाहन का बीमा नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको कही बाहर या बड़े शहर में नहीं जाना होता हैं। गांव के किसान अपने ट्रेक्टर का बीमा सिर्फ एक बार करवाते है उसके बाद बीमा नहीं करवाते हैं। यह गलत हैं आप को अपने ऐसे वाहनों का भी बीमा करवाना चाहिए जिसे आप शहर नहीं ले जाते हैं। यदि आपके ट्रेक्टर से कोई दुर्घटना हो जाती हैं और उसका बीमा नहीं हैं तो आपको स्वयं मुआवजा देना होगा। इसलिए लायसेंस बीमा जरूर कराएं। पैरालीगल वालेंटियर दुर्गेश कुमार राजदीप ने विधिक सेवा की जानकारी दी। स्वागत भाषण प्राचार्य चन्द्रसेन तोनगर ने दिया आभार प्रवीण कुमार गौड़ ने माना संचालन लोकेश वर्मा ने किया। इस अवसर पर पी एल वी जोजू एम आर जितेंद्र गोस्वामी सुनिल पटेल श्रीमति दीपाली शर्मा श्रीमति रंजना चौहान सहित विद्यार्थी और शिक्षक गण उपस्थित थे।