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आदिवासी गांवों के झगड़े अब खुद सुलझाएंगे आदिवासी

आदिवासी गांवों के झगड़े अब खुद सुलझाएंगे आदिवासी

पेसा एक्ट के तहत 46 ग्राम सभाओं का गठन


दिलीप वर्मा/मण्डलेश्वर (नि प्र)  अनुसूचित जनजाति  के लोगो के खिलाफ हो रहे शोषण को रोकने के लिये गत 15 नवम्बर 22 से लागू मध्य प्रदेश पेसा एक्ट  महेश्वर तहसील में लागू है । पुलिस थाना मण्डलेश्वर के अंतर्गत आने वाले 49 गांवो में से पेसा एक्ट के तहत 46 गांवो में ग्राम सभाओं का गठन किया गया है । इन ग्राम सभाओ में चुने हुए पंच उप सरपंच और सरपंचों को शामिल नही किया गया है । जबकि ग्राम पंचायत के सचिव पेसा एक्ट के तहत गठित ग्राम सभा के सचिव है । सचिव पद ग्राम में पदस्थ अन्य शासकीय सेवक जैसे शिक्षक  पटवारी आदि को भी दायित्व दिया जा सकता है । मण्डलेश्वर टी आई इंस्पेक्टर गोपाल निगवाल ने थाने पर आयोजित मीटिंग  में ग्राम सभा अध्यक्षों व सचिवों को पेसा एक्ट की जानकारी दी ।आपने बताया कि गांव के छोटे मोटे विवाद अब ग्राम सभा ही समझौते के माध्यम से निपटायेगी  इन विवादों में जमीनी विवाद पड़ोस से विवाद  एवम अन्य धाराओं जैसे 294 , 323 , 504 , 427  में समझौता हो सकता है । पुलिस विभाग भी इस तरह के प्रकरण थाने में आने पर उनकी सूचना सम्बंधित ग्राम सभाओ को भेजेगी । पेसा एक्ट लागू होने के बाद ग्राम सिरल्या माल और करोंदिया के पांच प्रकरण गांव की ग्राम सभा ने सुलझाए है ।



इस मीटिंग में ग्राम सभा अध्यक्ष विनोद वर्मा चोली , पन्नालाल सोमखेड़ी , महेश मकवाने चिखलिया , सचिव नारायण भावरे भकलाय , कालूसिंह पटेल जलूद , नवीन शर्मा बागदरा , रमण कुशवाह लाडवी , अर्चना डोंगरे एवं ललिता कटारे सहित थानांतर्गत 46 गांवो के अध्यक्ष सचिव शामिल थे ।