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मानसून में राशन वितरण नहीं होगा प्रभावित, केंद्र ने राज्यों को दिए अग्रिम उठान के निर्देश

मानसून में राशन वितरण नहीं होगा प्रभावित, केंद्र ने राज्यों को दिए अग्रिम उठान के निर्देश

 

13/07/2026 नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी मानसून एवं वर्षा ऋतु के दौरान परिवहन और भंडारण संबंधी संभावित चुनौतियों को देखते हुए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम उठान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अपने गोदामों में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा तथा राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रिम उठान की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करेगा। इसके साथ ही राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि उठाए गए खाद्यान्न का लाभार्थियों में बिना किसी विलंब के वितरण कराया जाए, ताकि बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशन वितरण की मासिक प्रक्रिया, ई-केवाईसी, प्रमाणीकरण तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी। केंद्र सरकार का उद्देश्य मानसून के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निर्बाध बनाए रखना और पात्र लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना है।


पत्रकार- लव कुमार