इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने चुनावी बॉन्ड योजना को 'असंवैधानिक' करार देते हुए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था. इसके लिए कोर्ट ने छह मार्च 2024 तक का समय बैंक को दिया था. लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर अनुरोध किया है कि उन्हें इसके लिए 30 जून तक का समय दिया जाए.
बैंक की दलील को लेकर विपक्ष ने सरकार और बैंक के अधिकारियों पर सवाल उठाया है, उनका कहना है कि इतना ज्यादा समय लगना मन में शंका पैदा कर रहा है।